सिंगल-यूज़ मेडिकल उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर रोक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एक कड़ा निर्देश जारी किया है। नए आदेश के तहत चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होने वाले सिंगल-यूज़ मेडिकल उपकरणों और डिस्पोजेबल सर्जिकल सामानों के दोबारा इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निर्देश के अनुसार कई अस्पतालों में कार्डियक कैथेटर, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में इस्तेमाल होने वाली गाइडवायर, डायलिसिस उपकरण, डिस्पोजेबल सीरिंज, सुई और अन्य सर्जिकल उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल की शिकायतें सामने आई थीं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन उपकरणों को केवल एक बार इस्तेमाल के लिए डिजाइन और प्रमाणित किया गया है, उन्हें दोबारा कीटाणुमुक्त करके भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सरकार का यह कदम मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उठाया गया है। एक बार इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का दोबारा प्रयोग अस्पतालों में संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है, जो मरीजों की जान के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ड्रग कंट्रोलर्स को इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में औचक निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने को कहा गया है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। सभी उपकरणों का इस्तेमाल केवल मूल उपकरण निर्माता के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।