अटल पेंशन योजना से बुज़ुर्गों को पाँच हज़ार मासिक सुरक्षा

बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है। अटल पेंशन योजना के तहत पात्र लोगों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने एक हज़ार से पाँच हज़ार रुपये तक की पेंशन दी जाती है।

यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उपयोगी है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई नियमित आय नहीं मिलती। छोटी उम्र से जुड़ने पर मामूली अंशदान में बड़ी पेंशन का लाभ मिलता है।

जनहित के जानकारों का कहना है कि ऐसी योजनाओं की जानकारी गाँव-गाँव तक पहुँचना ज़रूरी है, ताकि कोई भी पात्र बुज़ुर्ग इस सुरक्षा से वंचित न रहे। इच्छुक लोग बैंक या डाकघर में जाकर योजना से जुड़ सकते हैं।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने और अपने अधिकारों की जानकारी रखने का हक है। यदि किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसे कानूनी सहायता लेने और संबंधित आयोग या प्राधिकरण तक अपनी बात पहुँचाने का पूरा अधिकार है। जागरूकता ही अधिकारों की सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। समाज के हर वर्ग को इस दिशा में साथ मिलकर काम करना होगा।