मेरठ सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा

मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अरविंद कुमार की अदालत ने करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों अभियुक्त जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए और पूरे समय चुप रहे।

यह मामला सामने आने के बाद से ही सुर्खियों में रहा था और जांच के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए कठोरतम सजा का फैसला किया। फैसले के दिन अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।

सौरभ के परिवार ने फैसले पर संतोष जताया है और कहा है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिला है। कानूनी जानकारों का कहना है कि मौत की सजा के मामलों में ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता खुला रहता है। इस फैसले को प्रदेश में चर्चित आपराधिक मामलों में अहम माना जा रहा है।