केंद्र ने जारी किए प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग देने वाली प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (पीएमएसएसवाई) के परिचालन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत पांच वर्षों में 53,428 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, यह राशि वित्त वर्ष 2027 से 2031 तक के लिए निर्धारित की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं और दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता पहुंचाना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

नए नियमों में लाभार्थियों की पहचान, पंजीकरण प्रक्रिया, सहायता राशि के वितरण और निगरानी व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगी।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए नियमित आर्थिक मदद बेहद जरूरी है। सरकार का दावा है कि योजना के क्रियान्वयन से करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।