एनएसए हिरासत रद्द हाई कोर्ट ने प्रशासन की कहानी खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई हिरासत रद्द कर दी है। न्यायालय ने प्रशासन की ओर से रखे गए आधार को मानने से इनकार किया।मामले में याचिकाकर्ता पक्ष ने हिरासत को अनुचित बताया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि हिरासत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए गए। आदेश के बाद संबंधित व्यक्ति की रिहाई का रास्ता साफ़ हुआ है।राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरोध के प्रावधान असाधारण परिस्थितियों के लिए हैं और इनके प्रयोग पर न्यायालय समय-समय पर परीक्षण करता रहा है। यह मामला श्रमिक प्रदर्शनों के दौरान की गई कार्रवाई से जुड़ा था।आदेश के बाद नागरिक स्वतंत्रता और निरोध शक्तियों के उपयोग को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। प्रशासन की ओर से आगे की कानूनी कार्यवाही पर निर्णय लिया जाना बाकी है।