ऑफ़लाइन ट्रेन टिकट पर भी बीमा अनिवार्य होगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिया है। अब ऑफ़लाइन माध्यम से खरीदे गए ट्रेन टिकटों पर भी बीमा सुविधा अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था 27 अक्टूबर से लागू होगी, जिससे काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी उसी सुरक्षा का लाभ मिलेगा जो ऑनलाइन बुकिंग पर मिलता है।
अदालत का मानना है कि यात्रा के दौरान दुर्घटना की स्थिति में हर यात्री को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे उसने टिकट किसी भी माध्यम से लिया हो। इससे लाखों ऐसे यात्रियों को राहत मिलेगी जो आज भी आरक्षण केंद्रों से टिकट खरीदते हैं।
रेलवे को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ज़रूरी तैयारियाँ पूरी करनी होंगी, ताकि टिकट बिक्री के समय बीमा प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहे। यात्रियों को टिकट लेते समय बीमा से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी।
यात्री संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे रेल यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी।
