पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया
पुलिस डेस्क। दीपावली से पहले प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने और उनका भंडारण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। व्यापारियों को निर्धारित स्थानों पर ही दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए हैं और बिक्री के लिए अग्निशमन सुरक्षा के इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें बाजारों में निरीक्षण कर रही हैं ताकि अवैध भंडारण और बिक्री रोकी जा सके। अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंसधारी दुकानों की सूची जारी की गई है और नागरिकों से उन्हीं दुकानों से खरीदारी करने की अपील की गई है। आवासीय इलाकों और संवेदनशील स्थानों के पास पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे पटाखे चलाते समय सावधानी बरतें, बच्चों को अकेला न छोड़ें और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सीमित मात्रा में ही पटाखों का उपयोग करें ताकि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके।
